क्यो है भारत का संविधान सर्वोच्च : क्योंकि उससे जुड़ी है हर देश वासी , राष्ट्र भक्त की आत्मा और उसका प्रतिबद्ध प्राण संकल्प । संविधान सभा में देश के सभी भागो क्षेत्रों वर्गों के अप्रतिम योग्यता धारक विद्वान मनीषी समाजसुधारक विधिवेत्ता शिक्षक राष्ट्र भक्त सम्मिलित थे ।
ऐतिहासिक घटनाक्रम
उद्देश्य व गठन: संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रस्तावित किया था।मानवेंद्र नाथ रॉय (एम.एन. रॉय; 1887-1954) एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी, दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, जो मैक्सिकन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे
- मूल नाम और जन्म: नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य; जन्म 21 मार्च 1887 को हुआ था।
- क्रांतिकारी दौर: शुरुआती जीवन में वे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जो सशस्त्र संघर्ष में शामिल थे।
- कम्युनिस्ट संस्थापक: उन्होंने मैक्सिको (1919) और भारत (1925, ताशकंद में) में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना की।
- कम्युनिस्ट इंटरनेशनल: वे मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि और चीन में रूस के सलाहकार रहे।
- विचारधारा में परिवर्तन: स्टालिन के उदय के बाद, उन्होंने मार्क्सवाद से विमुख होकर रूढ़िवादी विचारधारा छोड़ दी।
- नव-मानववाद (Radical Humanism): उन्होंने तर्कबुद्धि (Reason) और स्वतंत्रता पर आधारित कट्टरपंथी मानवतावाद का प्रतिपादन किया, जो धर्म और राष्ट्रवाद से ऊपर मानव को रखता है।
- संविधान सभा की मांग: 1934 में उन्होंने पहली बार औपचारिक रूप से भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया।
जुलाई 1946 में, प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका गठन हुआ।
पहली बैठक और अस्थाई अध्यक्ष: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था,
बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया।
सदस्यता और विभाजन: प्रारंभ में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद, भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए।
महत्वपूर्ण समितियाँ: डॉ. बी.आर. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी (प्रारूप समिति) के अध्यक्ष थे आपने संविधान के प्रारूप निर्माण में अथक परिश्रम किया, अमूल्य योगदान दिया ।
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बनाई गई.भारतीय संविधान के प्रारूप को डाक्टर भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक तदर्थ प्रारूप समिति ने लिखा था जिसमें बेनेगल नरसिंह राव, के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राऊ (मैसूर के दीवान) और डीपी खैतान सम्मिलित थे।
संविधान सभा के मुख्य सलाहकार
बेनेगल नरसिंह राव ( Benegal Narsimha Rau) एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, तथा भारतीय संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे । बी एन राव ने संविधान निर्माण के जटिल पहलुओं पर डॉ आंबेडकर का मार्गदर्शन किया था।उन्होंने 60 देशो के संविधानो का तुलनात्मक अध्ययन कर, गुण दोष सविधान सभा को और उसकी समितियो को उपलब्ध कराये , संविधान सभा के गठन करवाने से लेकर,उसे बनाने तक में समन्वय करते रहे.
संविधान के लेखक
संविधान को मूल रूप से सुंदर इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, जिसे पूरा करने में 6 महीने लगे।
संविधान के हर पन्ने को शांतिनिकेतन के कलाकारों ( चित्रकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों) ने सजाया था।
समय और कार्य: संविधान को 165 दिनों में 11 सत्रों (sessions) के माध्यम से पूरा किया गया।
24 जनवरी 1950 को संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए।
संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएँ
उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ पेश किया, जो संविधान की प्रस्तावना बना।
बहस और सहमति: संविधान सभा में व्यापक और गहन बहस हुई, जिसके प्रतिलेख 12 खंडों में उपलब्ध हैं। सभी महान मनीषी सदस्यों द्वारा सतत विचार विमर्श मंथन प्रक्रिया से इसे अत्यंत अमूल्य ग्रन्थ संविधान बनाया । सभी देशों के अच्छे उपयोगी प्रावधान इसमें और परिष्कार कर सम्मिलित किए गए ।
अंतिम परिणाम: 26 जनवरी 1950 को, भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन गया, और यह संविधान लागू हुआ।
भारतीय संविधान का इतिहास
संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।
इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी ‘आधार’ विधि (कानून) कहा जा सकता है, जो उसकी राजव्यवस्था के मूल सिद्धातों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था।
संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया।
जब इसे लागू किया गया था, उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और 9 अनुसूचियां थी।
जिसमें वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं।
भारत में नये गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी, 1950 को हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना।
26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित किया गया ।
रेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating act), 1773
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।
(१) मद्रास तथा बम्बई के प्रेसीडेंसियों को बंगाल प्रेसीडेन्सी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे
(२) सपरिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किन्तु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था।
(३) इस अधिनियम द्वारा बंगाल (कलकत्ता) में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कम्पनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।
(४) संचालक मंडल का कार्यकाल चार वर्ष कर दिया गया तथा अब 500 पौंड के स्थान पर 1000 पौंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया।
इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
1781 का संशोधित अधिनियम
इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
(१) इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गयी कि वह कम्पनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो।
(२) कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया।
पिट्स इंडिया अधिनियम (Pitts India act) 1784
इस अधिनियम को कम्पनी पर अधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कम्पनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया।
(१) भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गयी। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गयी।
(२) कम्पनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ‘ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश’ कहा गया।
(३) गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कम्पनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया।
(४) इंग्लैंड में 6 आयुक्तों (कमिश्नरों) के ‘नियंत्रक बोर्ड’ की स्थापना की गयी, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे ‘बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल’ के नाम से जाना गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्धमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा चार अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी कौंसिल के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे।
(५) इस ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ (नियंत्रक मंडल) को कम्पनी के भारत सरकार के नाम आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया।
(६) प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गयी। प्रांतीय शासन को केन्द्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया अर्थात् बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्णरूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिये गये।
(७) कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया।
(८) भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवायी के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गयी।
(९) चाय और अफीम के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारी एकाधिकार समाप्त हो गए।
1786 का अधिनियम
इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गयीं।
1793 का राजपत्र (charter of 1793)
कम्पनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थींः
(१) कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
(२) विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि-विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गयी। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित की गयी।
(३) गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम-से-कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव को आवश्यक कर दिया गया।
(४) नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ।
1813 का राजपत्र (charter of 1813)
कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कम्पनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसे प्रमुख प्रावधान निम्न थेः
(१) कम्पनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
(२) ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गयी।
(३) भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया गया।
(४) कम्पनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया।
(५) नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया।
1833 का राजपत्र (charter of 1833)
1813 के अधिनियम के बाद भारत में कम्पनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिन्ध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्न मुख्य प्रावधान थे :
(१) कम्पनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया।
(२) बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। सम्पूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक बना।
(३) भारत के प्रदेशों पर कम्पनी के सैनिक तथा असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद् द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गयी।
(४) विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
(५) भारत में दास-प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 में भारत में दास-प्रथा की समाप्ति की घोषणा हुई।
(६) इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कम्पनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कम्पनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो, वंचित नहीं किया जायेगा।
(७) सपरिषद गवर्नर जनरल को ही सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और मद्रास-बम्बई के परिषदों के कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिये गये।
इस अधिनियम द्वारा भारत में केन्द्रीकरण का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन था। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले नियुक्त किया गया।
1853 का राजपत्र (charter of 1853)
1853 का राजपत्र भारतीय शासन (ब्रिटिश कालीन) के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कम्पनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न थींः
(१) ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कम्पनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
(२) कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
(३) बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी।
(४) गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।
(५) विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गयी।
(६) निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गयी।
(७) कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गयी।
(८) भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
क्राउन के शासन काल में संवैधानिक विकास
1858 का अधिनियम
1853 की चार्टर में कम्पनी को शासन के लिए चूंकि किसी निश्चित अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को संसद के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता था। 1857 के गदर ने शासन की असंतोषजनक नीतियां उजागर कर दी थी, जिससे संसद को कम्पनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम पारित किये जो भारतीय प्रशासन का आधार बने। 1858 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः
(१) भारत में कम्पनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया।
(२) अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गयी।
(३) भारत के गवर्नर जनरल का नाम ‘वायसराय’ (क्राउन का प्रतिनिधि) कर दिया गया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया।
(४) भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया।
(५) कम्पनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया।
(६) इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना।
1 नवम्बर, 1858 को ब्रिटेन की विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की। इस घोषणा की महत्वपूर्ण बातें निम्न थींः
(१) भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जायेगा।
(२) भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जायेगा।
(३) भारत के लोगों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के प्रयास किये जायेंगे।
भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Council act) 1861
1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी। इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न थींः
(१) गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गयी। अब इस परिषद में कम-से-कम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। उनमें कम-से-कम आधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना जरूरी था।
(२) गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नये प्रांत के निर्माण का तथा नव-निर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।
(३) गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसीडेन्सियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उदघोषणा द्वारा नियत करने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इसी तरह 1869 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
1873 का अधिनियम
1873 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया। इसी के अनुसरण में 1 जनवरी, 1874 को ईस्ट इंडिया कम्पनी को भंग कर दिया गया।
शाही उपाधि अधिनियम, 1876
अधिनियम के अंतर्गत निम्न कार्य किये गयेः
(१) 28 अप्रैल, 1876 को एक घोषणा द्वारा विक्टोरिया को ‘भारत की साम्राज्ञी’ घोषित किया गया।
(२) औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अन्तरण मान्य किया गया।
(3) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद मे 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गयी और लोक निर्माण का कार्य सौपा गया
भारतीय परिषद अधिनियम 1892
1861 के अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्य या तो बड़े जमींदार होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवारों के सदस्य। प्रतिनिधित्व की आम आकांक्षा की पुष्टि इससे नहीं हुई। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती रही। यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भी भारत सरकार को इंग्लैंड में स्थित इंडिया आफिस से अधिक स्वतंत्रता की मांग की जाती रही। सर जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसके सुझावों का समावेश 1892 के अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्न थीः
(१) इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद् में ‘अतिरिक्त सदस्यों’ की संख्या बढ़ा दी गयी और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित चुनाव की ही व्यवस्था हुई, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
(२) परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गयी। वार्षिक आय या बजट का ब्योरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्य के सीमित निर्वाचन की शुरूआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी जिनके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार-बार आलोचना की। यह माना गया कि स्थानीय निकायों का चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधान मंडलों की शक्तियां भी काफी सीमित थीं। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार किया जा सकता था। इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षपातपूर्ण था।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः
(१) इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत स्थापित किया गया।
(२) सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे।
(३) पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गयी। उन्हें केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।
(४) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येन्द्र सिन्हा की नियुक्ति हुई।
(५) विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था, वे थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंध और देशी रियासतें।
इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1919
20 अगस्त, 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मॉटेग्यु ने हाउस ऑफ कॉमंस में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया गयाः
शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल करना और स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिससे ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की उत्तरोत्तर उपलब्धि हो सके।
इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए ‘मोंटफोर्ड रिपोर्ट-1918’ प्रकाशित की गयी, जो 1919 के अधिनियम का आधार बना। इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गयेः
(१) केन्द्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा विधान सभा (निम्न सदन) वाले द्विसदनीय विधान मंडल ने ले लिया। हालांकि, सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाये रखी गयी, पिफर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया।
(२) सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार किया गया। निर्वाचक मंडल के लिए अर्हताएं साम्प्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थीं।
(३) आठ प्रमुख प्रांतों में जिन्हें ‘गवर्नर का प्रांत’ कहा जाता था, “द्वैध शासन” की एक नयी पद्धति शुरू की गयी। प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांटा गया- सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे और वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी।
(४) अधिनियम के प्रारंभ के दस वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों के व्यावहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग ने गठन की व्यवस्था की गयी। इसी प्रावधान के अनुसार 1927 में साईमन आयोग का गठन किया गया।
1919 के अधिनियम में अनेक खामियां थीं। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधान मंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषयों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धान्त रूप में केन्द्रीय विधान मंडल सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केन्द्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधान मंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वस्तुतः मंत्रियों को दो मालिकों को खुश रखना पड़ता था- एक तो विधान परिषद को और दूसरा गवर्नर जनरल को।
साइमन कमीशन 1927
1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिये जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ‘पूर्ण स्वराज्य’ का प्रस्ताव पारित किया गया।
नेहरू रिपोर्ट
कांग्रेस द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड वर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की रचना की जाये, जो भारत के हर दल को स्वीकार हो।
इसके लिए 28 फरवरी, 1928 ई. को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक समिति बनायी गयी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गयी, लेकिन दिसम्बर 1928 ई.में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठायी गयी। नेहरू रिपार्ट के ‘साम्प्रदायिक समझौता’ में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मुहम्मद अली जिन्ना ने की।
गोलमेज सम्मेलन, 1930-1932
साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पहले ही लॉर्ड इर्विन ने घोषणा की थी कि रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में विचार के लिए रखा जायेगा। पहला सम्मेलन 12 नवम्बर, 1930 को हुआ। यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सका। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 के ‘गांधी-इर्विन समझौते’ के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधीजी ने सम्मेलन में भाग लिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया। दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के बाद ही ‘साम्प्रदायिक अधिनिर्णय’ (communal award) और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिन्दुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया।
कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इन प्रावधानों का जमकर विरोध किया। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवम्बर 1932 ई. में हुआ। एक श्वेतपत्र जारी किया गया, जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935
1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थीं।
इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः
(१) इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किन्तु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था।
(२) संघ तथा केन्द्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की तीन सूचियां बनायी गयी- संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची।
(३) 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, उसे केन्द्र में लागू किया गया। केन्द्रीय सरकार के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया- संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया।
(४) केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गयी- राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा केन्द्रीय विधान सभा (निम्न सदन)।
(५) प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया।
(६) प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
(७) प्रांतीय विधान मंडल को अनेक शक्तियां दी गयी। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता था। विधान मंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था।
(८) इस अधिनियम के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिन्ध नाम से दो नये प्रांत बना दिये गये।
(९) इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः
(१) भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त, 1947 की तारीख निश्चित की गयी।
(२) इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो-दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गये।
(३) पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था।
(४) भारत में महामहिम की सरकार (His Majesty’s Government) का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजत्व 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हो जायेगा।
(५) भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी में शामिल हो सकती थीं।
(६) प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जरनल होगा जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जायेगा। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा।
(७) प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा, जिसे विधियां बनाने का पूरा प्राधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी।
(८) डोमिनियम की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं की संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गयी।
(९) इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु, जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो, अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया।
(१०) इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गयी थी।
इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया।
इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी।
साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है ।
भारतीय संविधान सभा के सदस्य
मद्रास
ओ.वी.मुदलियार अलगेसन, अम्मु स्वामीनाथन, एम ए अयंगार, मोटूरि सत्यनारायण, दक्षयनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, एन. गोपालस्वामी अयंगर, डी. गोविंदा दास, जेरोम डिसूजा, पी. कक्कन, टी एम कलियन्नन गाउंडर, कुमारस्वामी कामराज, वी. सी. केशव राव, टी. टी. कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एल कृष्णास्वामी भारती, पी. कुन्हिरामन, मोसलिकान्ति तिरुमाला राव, वी. मैं मुनिस्वामी पिल्लै, राजा एम अन्नामलाई मुत्तैया चेट्टियार, वी. नादिमुत्तु पिल्लै, एस नागप्पा, पी. एल नरसिम्हा राजू, पट्टाभि सीतारमैया, सी. पेरुमलस्वामी रेड्डी, टंगुटूरी प्रकाशम, एस एच. गप्पी, श्वेताचलपति रामकृष्ण रंगा रोवा, आर लालकृष्ण शन्मुखम चेट्टि, टी. ए रामलिंगम चेट्टियार, रामनाथ गोयनका, ओ पी. रामास्वामी रेड्डियार, एन जी रंगा, नीलम संजीव रेड्डी, शेख गालिब साहिब, लालकृष्ण संथानम, बी शिव राव, कल्लूर सुब्बा राव, यू श्रीनिवास मल्लय्या, पी. सुब्बारायन, चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम्, वी सुब्रमण्यम, एम. सी. वीरवाहु, पी. एम. वेलायुधपाणि, ए क मेनन, टी. जे एम विल्सन, मोहम्मद इस्माइल साहिब, के. टी. एम. अहमद इब्राहीम, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, बी पोकर साहिब बहादुर, वी. रमैया, रामकृष्ण रंगा राव
बॉम्बे राज्य
बालचंद्र महेश्वर गुप्ते, हंसा मेहता, हरिविनायक पटस्कर, डा0 भीमराव अम्बेडकर, यूसुफ एल्बन डिसूजा, कन्हैयालाल नानाभाई देसाई, केशवराव जेधे, खंडूभाई कसनजी देसाई, बाळासाहेब गंगाधर खेर, मीनू मसानी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, नरहर विष्णु गाडगील, एस निजलिंगप्पा, एस. के. पाटिल, रामचंद्र मनोहर नलावडे़, आर आर दिवाकर, शंकरराव देव, गणेश वासुदेव मावलंकर, विनायकराव बालशंकर वैद्य, बी एन मुनवली, गोकुलभाई भट्ट, जीवराज नारायण मेहता, गोपालदास अंबैदास देसाई, प्राणलाल ठाकुरलाल मुंशी, बी एच. खरडेकर, रत्नाप्पा कुंभार, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कादर मोहम्मद शेख, आफताब अहमद खान
पश्चिम बंगाल
मनमोहन दास, अरुण चन्द्र गुहा, leela Roy , मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, काफ़ी चन्द्र सामंत, सुरेश चंद्र मजूमदार, उपेंद्रनाथ बर्मन, प्रभुदयाल हिमतसिंगका, बसंत कुमार दास, रेणुका रे, हरेन्द्र कुमार मुखर्जी, सुरेंद्र मोहन घोष, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अरी बहादुर गुरुंग, आर ई. पटेल, क्षितिज चन्द्र नियोगी, रघीब अहसान, सोमनाथ लाहिड़ी, जासिमुद्दीन अहमद, नज़ीरुद्दीन अहमद, अब्दुल हलीम गज़नवी
संयुक्त प्रांत
अजीत प्रसाद जैन, अलगू राय शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा, बंशीधर मिश्र, भगवान दीन, दामोदर स्वरूप सेठ, दयाल दास भगत, धरम प्रकाश, ए धरम दास, रघुनाथ विनायक धुलेकर, फिरोज गांधी, गोपाल नारायण, कृष्ण चंद्र शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद मालवीय, हरियाणा गोविंद पंत, हरिहर नाथ शास्त्री, हृदय नाथ कुन्ज़रू, जसपत राय कपूर, जगन्नाथ बख्श सिंह, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, जोगेन्द्र सिंह, जुगल किशोर, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, बी वी. केसकर, कमला चौधरी, कमलापति तिवारी, आचार्य कृपलानी, महावीर त्यागी, खुरशेद लाल, मसुरियादीन, मोहनलाल सक्सेना, पदमपत सिंघानिया, फूल सिंह, परागी लाल, पूर्णिमा बनर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, हीरा वल्लभ त्रिपाठी, राम चंद्र गुप्ता, शिब्बन लाल सक्सेना, सतीश चंद्रा, जॉन मथाई, सुचेता कृपलानी, सुंदर लाल, वेंकटेश नारायण तिवारी, मोहनलाल गौतम, विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी, विष्णु शरण दुबलिश, बेगम ऐज़ाज़ रसूल, हैदर हुसैन, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, नवाब मुहम्मद इस्माईल खान, रफी अहमद किदवई, मो. हफिजुर रहमान स्योहारवी, बशीर हुसैन जैदी
पूर्वी पंजाब
रणबीर सिंह हुड्डा, बख्शी टेक चन्द, पंडित श्रीराम शर्मा, जयरामदास दौलताराम, ठाकुरदास भार्गव, बिक्रमलाल सोंधी, यशवंत राय, लाला अचिंत राम, नंद लाल, सरदार बलदेव सिंह, गुरमुख सिंह मुसाफिर, सरदार हुकम सिंह, सरदार भूपिंदर सिंह मान, सरदार रतन सिंह लौहगढ़, सरदार रणजीत सिंह
बिहार
अमिय कुमार घोष, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, भागवत प्रसाद, Boniface लाकड़ा, ब्रजेश्वर प्रसाद, चंडिका राम, लालकृष्ण टी. शाह, देवेंद्र नाथ सामंत, डुबकी नारायण सिन्हा, गुप्तनाथ सिंह, यदुबंश सहाय, जगत नारायण लाल, जगजीवन राम, जयपाल सिंह, कामेश्वर सिंह, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण वल्लभ सहाय, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, राम नारायण सिंह, सच्चिदानन्द सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, बिनोदानंद झा, पी. लालकृष्ण सेन, श्रीकृष्ण सिंह, श्री नारायण महता, श्यामनन्दन सहाय, हुसैन इमाम, सैयद जफर इमाम, लतिफुर रहमान, एम. ताहिर, तजमुल हुसैन, चौधरी आबिद हुसैन, हरगोविन्द मिश आदित्य राज,. विवेक मुस्कान
मध्य प्रांत और बरार
गुरु अगमदास, रघु वीर, बड़े भाई ठाकुर, राजकुमारी अमृत कौर, नगला भौगरा (कामा) , भगवंतराव मंडलोई, बृजलाल बियाणी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, प. किशोरी मोहन त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, हरिसिंह गौर, हरि विष्णु कामथ, हेमचन्द्र जगोबाजी खांडेकर, घनश्याम सिंह गुप्ता, लक्ष्मण श्रवण भाटकर, पंजाबराव शामराव देशमुख, रविशंकर शुक्ल, आर लालकृष्ण सिधवा, शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी, फ्रैंक एंथोनी, काजी सैयद करीमुद्दीन, गणपतराव दानी, आर.एल. मालवीय, रामप्रसाद पोटाई
असम
निबारन चंद्र लास्कर, धरणीधर बसु मतरी, गोपीनाथ बोरदोलोई, जे जे.एम. निकोल्स-राय, कुलाधौर चालिहा, रोहिणी कुमार चौधरी, मुहम्मद सादुल्ला, अब्र रऊफ
उड़ीसा
विश्वनाथ दास, कृष्ण चन्द्र गजपति नारायण देव, हरेकृष्ण महताब, लक्ष्मीनारायण साहू, लोकनाथ मिश्र, नंदकिशोर दास, राजकृष्ण बोस, शांतनु कुमार दास, लाल मोहन पति, एन माधव राव, राज कुंवर, शारंगधर दास, युधिष्ठिर मिश्र
दिल्ली
देशबंधु गुप्ता
अजमेर-मारवाड़
मुकुट बिहारी लाल भार्गव
कूर्ग
सी. एम. पूनाचा
मैसूर
(वर्तमान में कर्नाटक ) के.सी.रेड्डी, के.हनुमन्तैया, टी. सिद्धलिंगैया, आर गुरुव रेड्डी, एस वी कृष्णमूर्ति राव, एच. सिद्धवीरप्पा, टी. चेन्निया
जम्मू एवं कश्मीर
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी
त्रावणकोर-कोचीन
(वर्तमान में केरल) पट्टम ताणु पिल्लै, आर शंकर, पी. टी. चाको, पानमपिली गोविन्द मेनन, एनी मस्करीन, पी. एस. नटराज पिल्लई, के ए मोहम्मद
मध्य भारत
विनायक सीताराम सरवटे, बृजराज नारायण, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, राम सहाय, कुसुम कांत जैन, राधवल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम एस जापू
सौराष्ट्र
बलवंतराय मेहता, जयसुख लाल हाथी, ठक्कर बापा, चिमनलाल चकूभाई शाह, सामलदास गांधी
राजस्थान
वी. टी. कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी के सरदार सिंह, जसवंत सिंह, राज बहादुर, माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवन्त सिंह मेहता, दलेल सिंह, जय नारायण व्यास, सचेत सिंह, भगवन्त राय
विंध्य प्रदेश
अवधेश प्रताप सिंह, शम्भूनाथ शुक्ल, राम सहाय तिवारी, मन्नूलालजी द्विवेदी
कूचबिहार
हिम्मत सिंह लालकृष्ण माहेश्वरी
त्रिपुरा और मणिपुर
गिरिजा शंकर गुहा, रवि मैहरा
भोपाल
लाल सिंह
कच्छ
भवनजी अर्जुन खिमजी
हिमाचल प्रदेश
यशवंत सिंह परमार
समितियाँ
संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए २२ समितियों का निर्माण किया था जिसमें आठ प्रमुख समितियाँ थीं।
प्रमुख समितियाँ
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मसौदा समिति – बाबासाहेब आंबेडकर
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केन्द्रीय ऊर्जा समिति – जवाहरलाल नेहरू
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केन्द्रीय घटना समिति – जवाहरलाल नेहरू
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प्रान्तीय घटना समिति – वल्लभभाई पटेल
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मुलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति – वल्लभभाई पटेल
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मूलभूत अधिकार उपसमिति – जे॰ बी॰ कृपलानी
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अल्पसंख्याकांची उपसमिति – हरेंद्र कुमार मुखर्जी
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उत्तर-पूर्व सीमान्त आदिवासी क्षेत्र उप-समिति – गोपीनाथ बोरदोलोई
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वगळलेले आणि अंशतः वगळलेले क्षेत्र (आसाम के अतिरिक्त) उपसमिति – ठक्कर बापा
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प्रक्रिया समिति के नियम – राजेंद्र प्रसाद
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राज्य समिति – जवाहरलाल नेहरू
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सुकाणू समिति – राजेंद्र प्रसाद
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राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति – राजेंद्र प्रसाद
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संघटन कार्य समिति की बैठक – गणेश वासुदेव मावलणकर
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सभा समिति – पट्टाभि सीतारमैया
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भाषा समिति – मोटूरि सत्यनारायण
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व्यवसाय समिति के आदेश – कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
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राज्य समिति -गणेश वासुदेव मावलंकर
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सल्लागार समिती- राजेंद्र प्रसाद